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ट्रैफिक चालान को लेकर नियम बदले, अब कटा चालान तो करें ये काम

Delhi traffic e-challan new rules: Ghalat chalan ko chunauti dene ke liye naye niyam, court jaane se pehle karni hogi ye prakriya.

Delhi traffic e-challan new rules: Ghalat chalan ko chunauti dene ke liye naye niyam, court jaane se pehle karni hogi ye prakriya.

Author
Vivekनई दिल्ली, 18 सितंबर 2026, (अपडेटेड 09:02 am)

ट्रैफिक चालान को लेकर कई बार लोगों के मन में कई सवाल आते हैं. ऐसे में कई नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं. जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा. हालांकि, जो नियम अब बदले गए हैं. वो केवल दिल्ली के लिए हैं. दिल्ली में ट्रैफिक चालान बदले (Delhi traffic e-challan new rules) गए हैं. दरअसल, दिल्ली में ट्रैफिक चालान को गलत मानने वाले वाहन चालकों के लिए अब कोर्ट जाने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. नए प्रक्रिया के तहत अब अगर किसी वाहन चालक को लगता है कि उसका ई-चालान गलत काटा गया है, तो वह सीधे कोर्ट का रुख नहीं कर सकेगा. इसके लिए उसे अब संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना होगा और उनके सामने ही चालान को चुनौती देनी होगी.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में वाहन चालको पर निगरानी अभी केवल पुलिसकर्मियों के द्वारा नहीं होती है. अधिकतर सड़कों पर लगे कैमरों और अन्य आधुनिक मशीनों से नियमों का उल्लंघन रिकॉर्ड होने के बाद ई-चालान जारी किया जाता है. ऐसे में अधिकतर मामलों में वाहन चालक चालान को गलत बताते हुए उसे चुनौती देना चाहते हैं. इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव किया गया है.

E Challan New Process Delhi
E Challan New Process Delhi

अगर गलत कटा है चालान तो करें ये काम

दिल्ली में अगर किसी वाहन चालक को लगता है कि उसका चालान गलत है, तो उसे सबसे पहले संबंधित अधिकारी के सामने अपनी शिकायत या अपील दर्ज करनी होगी. इसके बाद मौजूदा अधिकारी ही शिकायत से जुड़े तथ्यों की जांच पड़ताल करेंगे उसके बाद अगर फिर कोई गलती पाई जाती है तो उसे वहीं कैंसिल कर दिया जाएगा. इसकी जानकारी संबंधित वाहन चालक को पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी. स्पष्ट शब्दों में कहें तो अब सीधा कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि, अगर वाहन चालक फिर भी अधिकारी के फैसले से अंसतुष्ट रहता है तो वह कोर्ट जा सकता है.

(Delhi traffic e-challan new rules) कोर्ट में जाने से पहले ही 50% राशि जमा करना अनिवार्य

इसके साथ ही अब अगर कोई वाहन चालक अधिकारी के फैसले के बाद चालान को कोर्ट में चुनौती देता है, तो कोर्ट में सुनवाई से पहले उसे चालान की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी. इसके बाद ही मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी. उदाहरण के तौर समझा जाए तो अगर किसी चालान की कुल राशि 3,000 रुपये है, तो कोर्ट में चुनौती देने से पहले 1500 रुपये जमा करने होंगे.

कोर्ट में चालान गलत निकला तो पैसे वापस

कोर्ट में सुनवाई के दौरान अगर चालान गलत मिलता है तो उसे मौके पर रद्ध किया जाएगा साथ ही जो उसने 50 प्रतिशित चालान की रकम जमा करवाई है तो वो भी वापस हो जाएगी. वहीं एक शर्त ये भी रहेगी की  अगर कोर्ट में सुनवाई के बाद चालान सही मिलता है, तो वाहन चालक को बाकी 50 प्रतिशत राशि भी जमा करनी होगी.

दरअसल, दिल्ली में ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कई लोगों की शिकायत रहती थी कि cctv और अन्य माध्यमों के जरिए जो उन तक चालान पहुंचा है वो गलत है उसके बाद वाहन चालक सीधा कोर्ट का रुख करता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. इससे कोर्ट और वाहन चालक का समय बचेगा साथ ही मामले में निष्पक्ष जांच से सिस्टम को भी मजबूती मिलेगी. नए नियमों जो बदले गए हैं वो केवल अभी दिल्ली के लिए हैं. अगर ये प्रयास सफल रहता है तो संभव है कि आने वाले दिनों में इसे अन्य उन राज्यों में भी लागू किया जा सकता है जहां लोगों को ऑनलाइन चालान से शिकायत रहती है.

दिल्ली के लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है. लेकिन अब देखना होगा कि इस फैसले से आने वाले दिनों में कैसा प्रभाव पड़ता है और चालान भुगतने की प्रक्रिया में कितनी सरलता आती है.

Vivek

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Vivek is a dedicated journalist and reporter for दैनिक सबसे तेज़, committed to bringing you the most accurate and fastest news updates from ground zero.

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